आयुध अधिनियम के मामले में करण तांडी दोषमुक्त
अभियोजन आरोपों को संदेह से परे साबित करने में रहा असफल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर का फैसला
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देव प्रसाद जोशी ने की पैरवी
रायपुर। आयुध अधिनियम से संबंधित एक आपराधिक प्रकरण में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने आरोपी करण तांडी, पिता श्री राम तांडी को दोषमुक्त करने का निर्णय सुनाया। न्यायालय ने 26 मार्च 2025 को पारित अपने निर्णय में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाने के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। इस प्रकरण में आरोपी की ओर से अधिवक्ता देव प्रसाद जोशी ने पैरवी की।
आयुध अधिनियम के तहत दर्ज था मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना पंडरी, जिला रायपुर में अपराध क्रमांक 284/2024 के तहत आरोपी करण तांडी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख) एवं 27(1-ख) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण में आरोपी पर लगाए गए आरोपों के संबंध में न्यायालय में विचारण किया गया।
अभियोजन आरोप साबित करने में असफल
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष को आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करना था। हालांकि, अभियोजन पक्ष आरोपों को निर्धारित कानूनी मानक के अनुरूप प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा।
इसके बाद माननीय न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी करण तांडी को आयुध अधिनियम की संबंधित धाराओं के आरोपों से दोषमुक्त करने का निर्णय सुनाया।
अधिवक्ता देव प्रसाद जोशी ने की पैरवी
इस प्रकरण में आरोपी करण तांडी की ओर से अधिवक्ता देव प्रसाद जोशी ने न्यायालय में बचाव पक्ष की पैरवी की। न्यायालय में विचारण के उपरांत अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।
यह निर्णय आपराधिक न्याय व्यवस्था के उस मूलभूत सिद्धांत को रेखांकित करता है, जिसके अनुसार किसी भी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को आरोपों को संदेह से परे साबित करना आवश्यक है।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण
- न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर, छत्तीसगढ़
- पीठासीन अधिकारी: कुमारी खिलेश्वरी सिन्हा
- थाना: पंडरी, जिला रायपुर
- अपराध क्रमांक: 284/2024
- आरोपी: करण तांडी, पिता श्री राम तांडी
- आरोपित धाराएं: आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख) एवं 27(1-ख)
- निर्णय दिनांक: 26 मार्च 2025
- बचाव पक्ष के अधिवक्ता: देव प्रसाद जोशी,
मोबाइल नम्बर 9893354327
- न्यायालय का निर्णय: आरोपी दोषमुक्त

