पॉक्सो मामले में अनिल कुमार दोषमुक्त
अभियोजन आरोपों को संदेह से परे साबित करने में रहा असफल, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय का फैसला
रायपुर। रायपुर जिले में पॉक्सो अधिनियम से संबंधित एक प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो), रायपुर ने आरोपी अनिल कुमार, पिता देव प्रसाद कोसले को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी विनय कुमार प्रधान ने यह निर्णय 16 दिसंबर 2025 को सुनाया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना अभनपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 238/2022 में आरोपी अनिल कुमार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 एवं 506 भाग-दो तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) की धारा 8, 11(1) एवं 12 के तहत आरोप लगाए गए थे।
अभियोजन आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष को आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करना था। न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी अनिल कुमार को संबंधित प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देव प्रसाद जोशी ने की पैरवी
इस प्रकरण में आरोपी की ओर से अधिवक्ता देव प्रसाद जोशी ने न्यायालय में पैरवी की। बचाव पक्ष की ओर से प्रकरण में आरोपी का पक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करने का निर्णय सुनाया गया।
यह निर्णय आपराधिक न्याय व्यवस्था में अभियोजन द्वारा आरोपों को विधि के अनुसार प्रमाणित किए जाने के महत्व को रेखांकित करता है। आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए जाने मात्र से उसे दोषी नहीं माना जा सकता, बल्कि अभियोजन को न्यायालय के समक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करना आवश्यक होता है।
प्रकरण का विवरण
न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो), रायपुर, छत्तीसगढ़
पीठासीन अधिकारी: विनय कुमार प्रधान
आरोपी: अनिल कुमार, पिता देव प्रसाद कोसले
थाना: अभनपुर
अपराध क्रमांक: 238/2022
आरोपित धाराएं: भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 506 भाग-दो तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 8, 11(1), 12
निर्णय दिनांक: 16 दिसंबर 2025
बचाव पक्ष के अधिवक्ता: देव प्रसाद जोशी
मोबाइल नम्बर - 9893354327

