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Thursday

POCSO मामले में अभियुक्त राजेश साहू दोषमुक्त - आरोपी की ओर से अधिवक्ता देव प्रसाद जोशी

 






POCSO मामले में अभियुक्त राजेश साहू दोषमुक्त, अभियोजन आरोप सिद्ध करने में रहा विफल

माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो का महत्वपूर्ण फैसला — करीब दो वर्ष से अधिक समय तक अभिरक्षा में रहा अभियुक्त; अधिवक्ता देव प्रसाद जोशी ने की पैरवी 

फैसला दिनांक - 07 मई 2025

रायपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय फास्ट ट्रैक विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), रायपुर के न्यायालय ने विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 99/2023, अपराध क्रमांक 129/2023, थाना खम्हारडीह, जिला रायपुर में अभियुक्त राजेश साहू, पिता राजकुमार साहू, उम्र 20 वर्ष को अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने यह निर्णय 07 मई 2025 को सुनाया। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता देवप्रसाद जोशी ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(3), 376(2)(ढ) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 4(2), 5(घ) एवं 6 के अंतर्गत आरोप लगाए गए थे। मामले में अभियोजन द्वारा विभिन्न दस्तावेजों, चिकित्सकीय साक्ष्यों तथा अन्य साक्ष्यों के माध्यम से आरोपों को सिद्ध करने का प्रयास किया गया।

न्यायालयीन अभिलेख के अनुसार अभियुक्त को 18 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया गया था और निर्णय दिनांक 07 मई 2025 तक वह अभिरक्षा में रहा। इस प्रकार अभियुक्त ने लगभग दो वर्ष 19 दिन अर्थात कुल 750 दिन अभिरक्षा में बिताए।

अभियोजन आरोप सिद्ध करने में असफल

प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं समस्त परिस्थितियों का न्यायालय ने परीक्षण किया। बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त के अधिवक्ता देवप्रसाद जोशी ने अभियोजन के साक्ष्यों पर सवाल उठाते हुए न्यायालय के समक्ष यह पक्ष रखा कि आपराधिक मामले में अभियोजन को आरोपों को विधि के निर्धारित मानदंड के अनुसार सिद्ध करना आवश्यक है तथा केवल आरोप लगाए जाने मात्र से अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

बचाव पक्ष द्वारा प्रकरण के तथ्यों, साक्ष्यों एवं अभियोजन की कमियों को न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा गया। सुनवाई के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन आरोपों को आवश्यक कानूनी कसौटी पर सिद्ध करने में सफल नहीं रहा। इसके बाद माननीय पीठासीन अधिकारी श्री विनय कुमार प्रधान द्वारा अभियुक्त राजेश साहू को संबंधित आरोपों से दोषमुक्त किए जाने का निर्णय पारित किया गया।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता देवप्रसाद जोशी ने की पैरवी

प्रकरण में अभियुक्त राजेश साहू की ओर से अधिवक्ता देवप्रसाद जोशी ने पैरवी की। अधिवक्ता जोशी ने बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन साक्ष्य का परीक्षण करते हुए न्यायालय के समक्ष विधिक एवं तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत किए।

अधिवक्ता देवप्रसाद जोशी

मोबाइल : 9893354327